किसानों को इन 10 कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी 

जानें, कौनसे हैं वे कृषि यंत्र और सब्सिडी के लिए कैसे करना होगा आवेदन

रबी सीजन खत्म होने वाला है और इसी बीच किसान खरीफ की फसल की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे महंगे कृषि यंत्र, सस्ती कीमत पर खरीद सकें। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से खरीफ फसल की खेती में काम आने वाले 10 प्रमुख कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जा रहा है। राज्य के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर स्वीकार किए जाएंगे। सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के इच्छुक किसान 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने किसानों की जरूरतों को ध्यान मेें रखते हुए एक बार फिर आवेदन की तिथि बढ़ाई है। इससे पहले इस कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन की तिथि 20 को मई निर्धारित की गई थी।

कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी 

किन 10 कृषि यंत्रों पर दी जाएगी सब्सिडी

हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण विभाग की ओर से इस खरीफ सीजन के लिए 10 प्रमुख कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। ये कृषि यंत्र इस प्रकार से हैं-

  1. स्वचालित रीपर बाइंडर 
  2. ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर
  3. कपास बिजाई मशीन 
  4. मेज थ्रेसर
  5. मेज प्लांटर
  6. ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी वीडर
  7. 12 एचपी से अधिक के पावर टिलर 
  8. डीएसआर मशीन
  9. ब्रिक बैट मेकिंग मशीन
  10. न्यूमेटिक प्लांटर

किसानों को कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अभी राज्य के किसानों से 10 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिन पर किसानों को अलग-अलग योजना के तहत किसान वर्ग के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। इसके तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ये कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जाएंगे। 

किसान वर्ग के अनुसार विभिन्न कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी (रुपयों में)

कपास बिजाई मशीन – कपास बिजाई मशीन पर सामान्य वर्ग के किसानों को 12,000 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को 15,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर – इस कृषि यंत्र की खरीद पर समान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 8,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान/ लघु एवं सीमांत किसानों को 10,000 रुपए तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

डीएसआर मशीन – इस कृषि यंत्र पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 40,000 रुपए तथा इसी प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी वीडर – इस कृषि यंत्र पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 60,000 रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान/ लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 75,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 

12 एचपी से अधिक के पॉवर टिलर – इस कृषि यंत्र पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 70,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 85,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 

ब्रिकवैट मेकिंग मशीन (500-1000 किलो/प्रति घंटा क्षमता) – इस कृषि यंत्र पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 4,00,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 5,00,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 

स्वचालित रीपर बाइंडर – स्वचालित रीपर बाइंडर (तीन पहिये वाले) पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,40,000 रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 1,75,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं स्वचालित रीपर बाइंडर (चार पहिये वाले) पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 2,00,000 रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 2,50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

मेज (मक्का) प्लांटर – इस कृषि यंत्र पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 16,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 20,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा

मेज (मक्का) थ्रेसर –  इस कृषि यंत्र पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 80,000 रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 1,00,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

न्यूमेटिक प्लांटर – इस कृषि यंत्र पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,80,000 रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 2,25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 

किसानों को जमा करना होगा ई-चालान

योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को ई-चलान जमा करना होगा। 2.50 लाख रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपए का तथा 2.50 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 5 हजार का ई-चलान जमा करना होगा। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं- 

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति
  • किसान का पैनकार्ड नंबर
  • बैंक पास बुक की प्रथम पेज कि कॉपी
  • ट्रैक्टर की आर.सी
  • भूमि कि जानकारी हेतु आवश्यक दस्तावेज
  • पटवारी की रिपोर्ट

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान कहां करें आवेदन

हरियाणा राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन https://agriharyana.gov.in/ लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों पर सब्सडी का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान 27 मई 2022 आवेदन कर सकेंगे। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान इसके टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल करके या जिले के कृषि उप-निदेशक व सहायक कृषि अभियंता से संपर्क कर सकते हैं। 

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